मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2024, आवेदन प्रक्रिया, लाभ, हेल्पलाइन नंबर, पात्रता, दस्तावेज, कब शुरू हुई है, किसके द्वारा शुरू हुई है, योजना क्या है, उद्देश्य, विशेषताएं, mukhyamantri shehri nikay swamitva yojana 2024, onlline registration, helpline number, official website, yojana kya hai, kb shuru hui, kiske duara shuru hui, eligibility, documents, list etc.
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2024 : इस योजना का शुभारंभ मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा किया गया है इस योजना के अंतर्गत उन लोगों को लाभ मिलेगा जिन्होंने कम से कम 20 साल से किसी मकान या दुकान पर कब्जा कर रखा है लेकिन उनका मालिकाना हक़ नहीं है। उन लोगों को इस योजना के अंतर्गत मालिकाना हक़ मिलेगा।
देखिए जैसा कि आपको पता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दिन प्रतिदिन नई-नई योजनाओं का शुभारंभ करती रहती है और इस बार हरियाणा राज्य की सरकार द्वारा एक योजना लाई गई है इस योजना का नाम मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना है इस योजना के अंतर्गत उन लोगों को मालिकाना हक मिलेगा जिन्होंने पिछले 20 या 20 साल से अधिक वर्ष तक किसी दुकान या मकान पर कब्जा कर रखा है ।
अगर आप भी इस योजना के लाभ से मलिकाना हक प्राप्त करना चाहते हैं और आप हरियाणा राज्य के निवासी है तो यह योजना आपके लिए है आप इस लेख को अंत तक पढ़े क्योंकि इस लेख में इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई है जिसे जानकर आप आसानी से इस योजना का लाभ अर्जित कर सकेंगे ।
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना क्या है
इस योजना की शुरुआत 2021 में हरियाणा राज्य में हुई थी और यह योजना अभी तक चल रही है इस योजना के तहत जिन लोगों का किसी दुकान या किसी मकान पर 31 दिसंबर 2020 तक 20 या 20 साल से अधिक वर्ष तक का कब्जा है उन्हें इस योजना के अंतर्गत मालिकाना हक मिलेगा। इस योजना से मालिकाना हक तब मिलेगा जब लाभार्थी इस योजना के पात्र होगा ।
और साथ ही इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनके पास दुकान और मकान पर कब्जा तो है और साथ में वह लीज धारक, काबिज किराएदार, licence fees आदि का भुगतान करता है । इस योजना के अंतर्गत मिलने वाला मालिकाना हक आपको कलेक्टर रेट से भी कम राशि में प्राप्त होगा । और आपको कलेक्टर रेट में अधिकतम 50 परसेंट तक की छूट मिलेगी । अगर आप जानना चाहते हैं कि कितनी अवधि पर कितनी कलेक्टर राशि में छूट मिलेगी तो यह जानकारी भी इस लेख में बताई गई है ।
इस योजना के अंतर्गत अधिकारियों द्वारा ऐसा बताया गया है कि लगभग 25000 लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा । और साथ ही यह भी बताया गया कि इस योजना के अंतर्गत 1000 करोड रुपए का राजस्व आने की संभावना है । इस योजना के अंतर्गत अभी लगभग 16000 लोगों का डाटा है सरकार के पास और जल्द ही यह नंबर बढ़ जाएगा ।
इस योजना का सफलता पूर्ण कार्यान्वयन करने के लिए सरकार द्वारा पोर्टल भी शुरू किया गया है । अगर आप भी इसी योजना के अंतर्गत कलेक्टर रेट से कम राशि पर अपने मकान या फिर दुकान पर मालिकाना हक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस योजना का आवेदन करना होगा अगर आप अभी यह सोच रहे है कि आवेदन करना कैसे हैं ? तो यह जानकारी भी इस लेख में नीचे बताई गई है ।
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mukhyamantri shehri nikay swamitva yojana key highlights
इस योजना के key highlights निम्नलिखित है :
योजना का नाम | मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना / mukhyamantri shehri nikay swamitva yojana |
वर्ष , राज्य | 2024 , हरियाणा |
कब शुरू की गई | 2021 में |
किसके द्वारा शुरू की गई | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा |
उद्देश्य | राज्य के उन लोगों को मालिकाना हक दिलवाना है जिन्होंने 31 दिसंबर 2020 तक 20 वर्ष या 20 से अधिक वर्ष तक किसी दुकान या मकान पर कब्जा कर रखा है । लेकिन अभी तक उनका इस दुकान या मकान पर मालिकाना हक नहीं है । |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
लाभ | जिन लोगों का किसी दुकान या किसी मकान पर 31 दिसंबर 2020 तक 20 या 20 साल से अधिक वर्ष तक का कब्जा है तो उन्हें इस योजना के अंतर्गत मालिकाना हक मिलेगा। |
प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
हेल्पलाइन नंबर | 0172-2590082 , 0172-2560075 , 0172-2570021 |
आधिकारिक वेबसाइट | ulbshops.ulbharyana.gov.in |
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के उन लोगों को मालिकाना हक दिलवाना है जिन्होंने 31 दिसंबर 2020 तक 20 वर्ष या 20 से अधिक वर्ष तक किसी दुकान या मकान पर कब्जा कर रखा है । लेकिन अभी तक उनका इस दुकान या मकान पर मालिकाना हक नहीं है । सरकार ने यह देखा कि कई ऐसे लोग हैं जिनके पास दुकान या मकान तो है और वह उसमें काफी सालों से रह रहे है लेकिन उनका उस पर मालिकाना हक नहीं है |
इसी समस्या को देखते हुए सरकार द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है इस योजना के अंतर्गत कलेक्टर रेट से भी कम राशि पर लोगों को मालिकाना हक दिलवाया जाएगा अगर आप भी किसी मकान या दुकान पर मालिकाना हक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस योजना के पात्र होना होगा ।
इस योजना के अंतर्गत मालिकाना हक़ होने पर कलेक्टर रेट पर मिलेगी छूट
इस योजना के अंतर्गत कब्जे की अवधि के हिसाब से कलेक्टर रेट पर मिलेगी छूट जैसे की 20 साल की कब्जे की अवधि वाले को 20% की छूट मिलेगी , 25 साल कब्जे की अवधि वाले को 25% की छूट मिलेगी आदि | अगर आप यह आगे भी जानना चाहते है तो नीचे दी गई टेबल को देखे |
कब्जे की अवधि ( वर्ष ) | कलेक्टर रेट पर कितनी छूट मिलेगी |
---|---|
20 वर्ष | 20% की |
25 वर्ष | 25% की |
30 वर्ष | 30% की |
35 वर्ष | 35% की |
40 वर्ष | 40% की |
45 वर्ष | 45% की |
50 वर्ष | 50% की |
50 वर्ष से अधिक | 50% की |
क्या अलग-अलग तल के लिए अलग-अलग शुल्क का भुगतान करना होगा ?
जी हां इस योजना के अंतर्गत अलग-अलग तल के लिए अलग-अलग शुल्क का भुगतान करना होगा । जैसे की :
- अगर किसी व्यक्ति का मकान या दुकान उसके आवंटित भवन के तल या क्षेत्रफल से अधिक निर्मित है तो उन्हें ₹1000 की राशि अतिरिक्त जमा करवानी होगी ।
- अगर आवेदक लोट या सबलोटी नहीं है लेकिन वह इस योजना के पात्र है तो उसे 30000 रुपए की एकमुश्त राशि प्रदान करनी होगी ।
- इस योजना के अंतर्गत जिन लाभार्थी आवेदक का नोटिस जारी किया जाएगा उन्हें 15 दिनों के अंदर ही 25 परसेंट राशि का भुगतान करना है और 75% राशि के लिए उन्हें 3 महीने का समय प्रदान किया जाएगा।
- अगर किसी व्यक्ति का दो मंजिला घर या दुकान है तो उसे भू तल के लिए 60% और प्रथम तल के लिए 40% बेस रेट जमा करना होगा ।
- अगर किसी व्यक्ति का तीन मंजिला घर या दुकान है तो उसे भू तल के लिए 50% और प्रथम तल के लिए 30% और द्वितीय तल के लिए 20% बेस रेट का भुगतान करना होगा ।
- इस योजना के अंतर्गत ऊपरी तल पर रहने वाले को भी मालिकाना हक मिलेगा लेकिन उसे वहां पर और निर्माण करने का हक नहीं मिलेगा ।
इस योजना के कार्यान्वयन के लिए खुला पोर्टल
जैसा कि मैंने आपको बताया इस योजना को सफल पूर्वक बनाने के लिए सरकार द्वारा एक अलग पोर्टल भी लॉन्च किया गया है । और आपको बता दे इस पोर्टल के माध्यम से ही आप इस योजना का लाभ अर्जित कर सकेंगे क्योंकि इस पोर्टल पर ही इस योजना का आवेदन किया जाएगा ।
आपका यह भी जानना जरूरी है कि इस योजना के अंतर्गत आप कितने वर्षों से किसी दुकान या मकान पर कब्जा कर रखे है यह जानकारी सेल्फ सर्टिफिकेट लेटर के द्वारा पता चलेगी । और साथ ही अन्य दस्तावेज भी शामिल होंगे । जिनके द्वारा यह जानकारी स्पष्ट होगी कि आप कितने वर्षों से कब्जा करके बैठे हैं दस्तावेज जैसे कि बिजली का बिल,पानी का बिल आदि । अगर आप जानना चाहते हैं इस योजना के अंतर्गत कौन-कौन से दस्तावेज है जो आपके लिए आवश्यक है तो यह जानकारी भी इस लेख में प्रदान की गई है ध्यान से इस लेख को पढ़ें ।
इस पोर्टल की विशेषताएं निम्नलिखित है :
- आवेदक इस योजना का लाभ इसी पोर्टल पर आवेदन करने के पश्चात प्राप्त कर पाएगा ।
- यह पोर्टल केवल सोमवार को खुलेगा ।
- और इस पोर्टल पर सोमवार को केवल 1000 आवेदन पत्र ही सबमिट किए जाएंगे इसके पश्चात यह पोर्टल बंद कर दिया जाएगा ।
- यह पोर्टल 2021 में शुरू किया गया था ।
- इस पोर्टल पर आवेदन के पश्चात अधिकारियों द्वारा आवेदन पत्र की जांच पड़ताल होगी और अगर किसी का आवेदन पत्र सत्यापित साबित होता है तो उसे जल्द ही इस योजना से मालिकाना हक उसके दुकान या घर पर मिलेगा ।
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के लाभ और विशेषताएं
इस योजना के लाभ और विशेषताएं निम्नलिखित है :
- इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा की गई है ।
- इस योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य के उन नागरिकों को मिलेगा जिनके 31 दिसंबर 2020 तक पिछले 20 या 20 से अधिक वर्ष तक किसी दुकान या मकान पर कब्जा है लेकिन उनका मालिकाना हक नहीं है ।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने से आवेदक को दुकान या मकान पर मालिकाना हक मिलेगा ।
- इस योजना के अंतर्गत मालिकाना हक आपको कलेक्टर रेट की राशि से भी कम राशि पर मिल जाएगा । अधिकारियों द्वारा ऐसा बताया गया है कि कलेक्टर रेट पर आपको इस योजना से अधिकतम 50% तक की छूट मिलेगी
- इस योजना के अंतर्गत एक पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है इस पोर्टल के माध्यम से ही लाभार्थी आवेदन कर सकेगा ।
- इस योजना के अंतर्गत लगभग 25000 नागरिकों को लाभ मिलेगा ।
- अधिकारियों द्वारा ऐसा बताया गया है कि इस योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ राजस्व आने की संभावना है ।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को मालिकाना हक दिलवाने है जिनका कम से कम 20 साल हो गए किसी दुकान या मकान पर लेकिन उनका वहां पर मालिकाना हक नहीं है ।
- इस योजना के माध्यम से लोगों के पास स्वयं का घर या स्वयं की दुकान होगी जिससे वह सशक्त और आत्मनिर्भर बनेंगे ।
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मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की पात्रता
अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी बनने की सोच रहे है तो आपको बता दे कि ऐसा करने के लिए आपको इस योजना के पात्र होना आवश्यक है ।
इस योजना की पात्रता कुछ इस प्रकार है :
- आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए ।
- इस योजना के पात्र वह लोग हैं जिनका 31 दिसंबर 2021 तक 20 साल या 20 साल से अधिक वर्षों तक किसी दुकान या मकान पर कब्जा है लेकिन उनके पास उसका मालिकाना हक नहीं है ।
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज
अगर आप बिना किसी परेशानी के आसानी से इस योजना का आवेदन पूर्ण करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए दस्तावेज आपके पास होने आवश्यक है क्योंकि इन्हीं दस्तावेज के माध्यम से आपकी आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होगी ।
इस योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज निम्नलिखित है :
- आवेदक का आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जमीन के दस्तावेज
- बिजली का बिल,पानी का बिल
- स्व प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- किराए की रसीद
- उप किराएदारी का समझौता
- passport size photo
- NOC
- मोबाइल नंबर
- रिटर्न
- राशन कार्ड ।
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मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की आवेदन प्रक्रिया
अगर आप इस योजना के पात्र हैं और आपके पास इस योजना के दस्तावेज भी है तो आप इस योजना का आसानी से आवेदन कर सकते हैं अगर आप यह जानना चाहते हैं कि इस योजना की आवेदन प्रक्रिया क्या है तो वह नीचे बताई गई है जी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आसानी से आवेदन कर सकेंगे ।
इस योजना की आवेदन की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है :
- सबसे पहले आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं । इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ ulbshops.ulbharyana.gov.in करे |
- वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने होम पेज खुल जाएगा ।
- अब आपको होम पेज पर register here का विकल्प दिखाई देगा जिसके ऊपर आप क्लिक करें ।
- इसके बाद आपके सामने एक पेज खुल जाएगा ।
- इस पेज में पूछे गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करें और generate OTP के बटन पर क्लिक करें ।
- इसके बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा जिसे आपको दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आप होम पेज पर जाकर citizen login के विकल्प पर क्लिक करें ।
- अब आप मोबाइल नंबर दर्ज करें ।
- इसके बाद आप send OTP के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आपके मोबाइल में OTP आएगा जिसे आप दर्ज करें ।
- इसके बाद आपको login के विकल्प पर क्लिक करना है ।
- इसके बाद आपको apply now के विकल्प पर क्लिक करना है ।
- इसके पश्चात आपके सामने इस योजना का आवेदन पत्र खुल जाएगा ।
- अब आप इस आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक दर्ज करें ।
- इसके बाद इस आवेदन पत्र में मांगे गए महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करें ।
- अंत में आप submit के विकल्प पर क्लिक करें ।
इसके पश्चात आपके आवेदन पत्र की अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी अगर यह आवेदन पत्र सत्यापित साबित होता है तो आपको इस योजना का लाभ जल्द ही मिलेगा ।
इस योजना के अंतर्गत citizen login कैसे करें ?
citizen login की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है :
- सबसे पहले आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं ।
- वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने होम पेज खुल जाएगा ।
- अब आप citizen login के विकल्प पर क्लिक करें ।
- इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और सेंड OTP के विकल्प पर क्लिक करें ।
- इसके पश्चात आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जिसे आप दर्ज करें ।
- इसके पश्चात आप login के विकल्प पर क्लिक करें ।
इस योजना के अंतर्गत ULB login कैसे करें ?
ULB login की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है :
- सबसे पहले आप इस योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं ।
- वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने होम पेज खुल जाएगा ।
- अब आप ULB login के विकल्प पर क्लिक करें ।
- इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा ।
- इसके पश्चात आप send OTP के विकल्प पर क्लिक करें ।
- इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जिसे आप दर्ज करें ।
- इसके पश्चात login के विकल्प पर क्लिक करें ।
इस तरह आसानी से आपकी ULB login की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी ।
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का हेल्पलाइन नंबर
अगर आप इस योजना से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस योजना के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं ।
इस योजना का हेल्पलाइन नंबर : 0172-2590082 , 0172-2560075 , 0172-2570021
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इस योजना से सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न
mukhyamantri shehri nikay swamitva yojana kya hai ?
इस योजना के तहत जिन लोगो को 31 दिसंबर 2020 तक 20 वर्ष या इससे अधिक हो गए है किसी मकान या दुकान पर कब्जे के तो आपको उस दुकान या मकान पर मालिकाना हक़ मिलेगा |
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है ?
0172-2590082 , 0172-2560075 , 0172-2570021
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट की है ?
इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट यह ulbshops.ulbharyana.gov.in है |
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का लाभ क्या है ?
इस योजना के अंतर्गत उन लोगों को दुकान या मकान पर मालिकाना हक मिलेगा जिनका 31 दिसंबर 2021 तक 20 साल या 20 वर्ष से ज्यादा वर्षों तक उनका दुकान या मकान पर कब्जा रहा है
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का लाभ किसे मिलेगा ?
इस योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य के निवासियों को मिलेगा ।।
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना कब शुरू किया गया है ?
2021 में
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है ?
इस योजना को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा शुरू किया गया है ।
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के लाभ क्या है ?
इसी योजना के अंतर्गत मालिकाना हक दुकान और जिस पर काम से कम 20 वर्षों तक का कब्जा है ।
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है ?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को मालिकाना हक दिलवाने है जिनका दुकान या घर पर पिछले 20 वर्ष या 20 वर्ष से अधिक तक उनका कब जा रहा है लेकिन वह उनके पास उसे दुकान या मकान का मालिकाना हक नहीं है ।
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के आवेदन की अंतिम तिथि क्या है ?
31 मार्च 2024 है |
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना किस राज्य की योजना है ?
हरियाणा राज्य की योजना है।
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