हरियाणा दयालु योजना, आवेदन प्रक्रिया, लाभ, पात्रता, दस्तावेज, हेल्पलाइन नंबर, लाभ, उद्देश्य, वित्तीय सहायता, लाभार्थी, योजना क्या है, लांच कब हुई, किसके द्वारा हुई, अंतिम तिथि, लिस्ट, आवेदन स्थिति, haryana dayalu yojana, registration, official website, helpline number, eligibility, documents, benefits, list etc.
haryana dayalu yojana : इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा हुआ है | इस योजना के अंतर्गत अंत्योदय परिवारों को वित्तीय सहायता मिलेगी | जैसा की आप जानते है
हरियाणा राज्य की सरकार अपने राज्य के सभी नागरिको की भलाई और उनके विकास के लिए नई नई योजना लाती रहती है और इस बार राज्य के अंत्योदय परिवारों के लिए एक नई योजना लाई है इस योजना का नाम ” पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना ” है |
इस योजना के अंतर्गत अंत्योदय परिवारों के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति पर परिवारों को 1 लाख से 5 लाख रूपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे | अगर आप भी अंत्योदय परिवारों में से हो और आपके भी किसी सदस्य की मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति हुई है
तो ये योजना आपके लिए है क्यों की आपको इस योजना से आर्थिक सहायता मिलेगी | इस योजना की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए जरूरी है वो इस लेख में उपलबध है तो कृप्या लेख को अंत तक पढ़े |
हरियाणा दयालु योजना क्या है
इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों में किसी सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति या दिव्यांगता की स्थिति होने पर उनके परिवारों को सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी | इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के रूप में परिवारों को 1 लाख से लेकर 5 लाख रूपए तक मिल सकते है | ये रूपए आपको परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर मिलेंगे |
इस योजना का संचालन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के द्वारा किया गया है | इस योजना का लाभ केवल उन अंत्योदय परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख तक है | इस योजना के अंतर्गत आयु के आधार पर लाभ मिलेगा |
जैसे : 6 वर्ष से 12 वर्ष तक को 1 लाख मिलेंगे , 12 वर्ष से 18 वर्ष तक को 2 लाख मिलेंगे, 18 से 25 वर्ष तक को 3 लाख मिलेंगे | आदि | अगर आपको जानना है किस आयु वर्ग को कितना लाभ मिलेगा ये संक्षिप्त में जानना है | तो इस लेख को अंत तक पढ़े क्योकि इस लेख में आपके लिए ये जानकारी उपलब्द कराई गई है |
इस योजना का लाभ आपको तभी मिलेगा जब मृत्य या दिव्यांगता की स्थिति होने पर आपको 3 महीने में ही आवेदन करना होगा | इस योजना से मिलने वाला अंत्योदय परिवार लाभार्थी के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएगे | अगर आपको भी इस योजना के अंतर्गत लाभ अर्जित करना है तो आप इस योजना का आवेदन कर सकते है आवेदन प्रक्रिया भी आपको इसी आर्टिकल में नीचे मिलेगी |
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haryana dayalu yojana key highlights
इस योजन के key highlights निम्नलिखित है :
योजना का नाम | हरियाणा दयालु योजना / haryana dayalu yojana |
योजना की full-form | पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना |
वर्ष , राज्य | 2023 , हरियाणा |
कब शुरू हुई | 16 मार्च 2023 को |
किसके द्वारा हुई | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा |
उद्देश्य | अंत्योदय परिवारों में किसी सदस्य की मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति होने पर उनके परिवारों की वित्तीय सहायता करना | |
लाभार्थी | राज्य के अंत्योदय परिवार |
लाभ | अंत्योदय परिवारों को 1 लाख से लेकर 5 लाख रूपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करना | |
योजना का कार्यान्वयन | हरियाणा परिवार सुरक्षा न्याय द्वारा |
प्रक्रिया | ऑनलाइन |
हेल्पलाइन नंबर | 017-5117312 |
आधिकारिक वेबसाइट | dapsy.finhry.gov.in |
हरियाणा दयालु योजना का उद्देश्य
इस योजना का उदेश्य अंत्योदय परिवारों में किसी सदस्य की मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति होने पर उनके परिवारों की वित्तीय सहायता करना है | ताकि लोगो की आर्थिक स्थिति कमज़ोर ना हो |
इसलिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है इस योजना के अंतर्गत जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख तक है और उनके परिवार में किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति उत्पन हो जाए तो उन्हें सरकार वित्तीय सहायता देगी | और इस योजना से वित्तीय सहायता के रूप में 1 लाख से 5 लाख रूपए तक देगी | ये रूपए आपको उस सदस्य की आयु वर्ग के आधार पर मिलेंगे |
हरियाणा दयालु योजना के अंतर्गत आयु के आधार पर प्रदान किए जाना वाला लाभ
जैसा की मैंने आपको बताया इस योजना के अंतर्गत अंत्योदय परिवारों के सदस्य की आयु के आधार पर लाभ मिलेगा | तो चलिए देखते है की किस आयु पर कितना लाभ मिलेगा |
आयु के आधार पर लाभ कुछ इस प्रकार मिलेगा :
आयु | सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि |
---|---|
6 से 12 वर्ष तक | 1 लाख |
12 से 18 वर्ष तक | 2 लाख |
18 से 25 वर्ष तक | 3 लाख |
25 से 45 वर्ष तक | 5 लाख |
45 से 60 वर्ष तक | 4 लाख |
हरियाणा दयालु योजना के लाभ और विशेषताएं
इस योजना के लाभ और विशेषताएं निम्नलिखित है :
- इस योजना का शुभारंभ हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा हुआ है |
- इस योजना का लाभ राज्य के अंत्योदय परिवारों को मिलेगा |
- इस योजना के तहत अगर अंत्योदय परिवारों के सदस्य की आकस्मिक मृत्य या दिव्यांगता की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उनके परिवारों की वित्तीय सहायता मिलेगी |
- इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के रूप 1 लाख से 5 लाख रूपए मिलेंगे |
- इस योजना का लाभ आपको आयु के आधार पर मिलेगा | जैसे : 6 वर्ष से 12 वर्ष तक को 1 लाख मिलेंगे , 12 वर्ष से 18 वर्ष तक को 2 लाख मिलेंगे, 18 से 25 वर्ष तक को 3 लाख मिलेंगे | आदि |
- इस योजना का संचालन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्याय द्वारा किया गया है |
- इस योजना का लाभ अंत्योदय परिवार लाभार्थी के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे |
- इस योजना का आवेदन आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से कर सकते है |
- इस योजना का लाभ आपको तभी मिलेगा जब मृत्य या दिव्यांगता की स्थिति होने पर आपको 3 महीने में ही आवेदन करना होगा |
- इस योजना का लाभ केवल अंत्योदय परिवारो को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रूपए तक है |
- इस योजना से लाभार्थी परिवारों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर नहीं होगी |
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी मिलेगा |
हरियाणा दयालु योजना की पात्रता
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इस योजना के पात्र होना होगा इस योजना की पात्रता नीचे पॉइंट्स गई है जिसे फॉलो करके आप इस योजना का आवेदन कर सकते है |
इस योजना की पात्रता निम्नलिखित है :
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए |
- इस योजना के पात्र केवल हरियाणा के अंत्योदय परिवार है |
- इस योजना के पात्र आवेदक के परिवार की वर्ष आय अधिकतम 1.80 लाख तक ही होनी चाहिए |
- इस योजना के पात्र आप तभी है जब मृत्य या दिव्यांगता की स्थिति होने पर आपको 3 महीने में ही आवेदन करना होगा |
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हरियाणा दयालु योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज
इस योजना का आवेदन पूर्ण करने के लिए आपके पास इस योजना के दस्तावेज भी होने आवश्यक है | नीचे इस योजना के दस्तावेज पॉइंट्स में दिए गए है |
इस योजना के दस्तावेज निम्नलिखित है :
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आधारकार्ड
- बैंक विवरण
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- परिवार पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
हरियाणा दयालु योजना की आवेदन प्रक्रिया
अगर आप इस योजना के पात्र है और आपके पास इस योजना के दस्तावेज भी है तो आप इस योजना का आसानी सेआवेदन कर सकते है | इस योजना की आवदेन प्रक्रिया आपको नीचे पॉइंट्स में दी गई है जिससे फॉलो करके आप इस योजना का आसानी से आवेदन कर सकते हो |
इस योजना की आवेदन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है :
- सबसे पहले आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए |
- वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने इस योजना का आवेदन पत्र खुल जाएगा |
- अब आप होम पेज पर apply scheme के विकल्प पर क्लिक करे |
- इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जाएगा |
- अब आप PPP ID ( पहचान पत्र ) को दर्ज करे | और get OTP के विकलप पर क्लिक करे |
- इसके बाद आप OTP दर्ज करे |
- इसके बाद आपके सामने इस योजना का एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा |
- इसमें पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करे |
- इसके बाद इस योजना के दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कीजिए |
- इसके पश्चात अंत में submit के विकल्प पर क्लिक करे |
हरियाणा दयालु योजना का हेल्पलाइन नंबर
अगर आप इस योजना से सम्बन्धित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो आप इस योजना के हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क कर कस्ते हो |
इस योजना का हेल्पलाइन नंबर : 017-5117312
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इस योजना से सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न
हरियाणा दयालु योजना क्या है ?
इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों में किसी सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति या दिव्यांगता की स्थिति होने पर उनके परिवारों को सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी |
हरियाणा दयालु योजना का उद्देश्य क्या है ?
इस योजना का उद्देश्य अंत्योदय परिवारों में किसी सदस्य की मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति होने पर उनके परिवारों की वित्तीय सहायता करना है |
हरियाणा दयालु योजना का आवेदन कैसे करे ?
इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है |
हरियाणा दयालु योजना कब शुरू हुई है ?
16 मार्च 2023 में शुरू हुई
हरियाणा दयालु योजना किसके द्वारा शुरू हुई है ?
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा
हरियाणा दयालु योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है ?
017-5117312
हरियाणा दयालु योजना की आधिकारिक क्या है ?
इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट dapsy.finhry.gov.in है |
हरियाणा दयालु योजना केआवेदन की अंतिम डेट क्या है ?
अभी निर्धारित नहीं हुई है |
dayalu full-form kya hai ?
पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना
हरियाणा दयालु योजना का लाभ किसे मिलेगा ?
इस योजना का लाभ हरियाणा के अंत्योदय परिवारों को मिलेगा और उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख तक है |
हरियाणा दयालु योजना से कितनी वित्तीय सहायता मिलेगी ?
इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 1 लाख से 5 लाख रूपए तक की वित्तीय सहायता मिलेगी |
आशा है आपको ऊपर दी गई सभी जानकारी समझ में आ गई होगी | अगर आपको कोई भी dought हो तो नीचे कमेंट जरूर करे | niyo site आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करेगी |
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