गंतव्य बच्चों की योजना (एफएडीसी) 2024, आवेदन प्रक्रिया, हेल्पलाइन नंबर, आधिकारिक वेबसाइट , योजना क्या है, कब शुरू हुई, लाभ, किसके द्वारा शुरू हुई, लिस्ट, लाभार्थी, पेंशन, पात्रता, दस्तावेज, Financial Assistance to Destitute Children Scheme, online registration, helpline number, official website, pension, list, benefits, yojana kya hai, kb shuru hui, kiske duara hui, list, eligibility, documents etc.
Financial Assistance to Destitute Children Scheme 2024 : इस योजना से बच्चों को वित्तीय सहायता मिलेगी । इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के रूप में पेंशन मिलेगी इस योजना का लाभ उन बच्चों को मिलेगा जिनकी आयु 21 या 21 वर्ष से अधिक हो चुकी है और जिनके माता-पिता या अभिभावक किसी कारणवश उनकी अच्छी तरीके से देखभाल नहीं कर पाए । उन बच्चों को इस योजना से प्रति महीने पेंशन मिलेगी ।
वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 900 रुपए की पेंशन मिल रही है अगर आप भी इस योजना के अंतर्गत पेंशन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको इस योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी होगी ।
इस योजना की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको यह लेख अंत तक पढ़ना होगा क्योंकि इस लेख में इस योजना से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई गई है जैसे योजना क्या है योजना का लाभ कैसे मिलेगा आदि। तो चलिए बिना समय गवाहे इस योजना के बारे में जानना शुरू करते हैं ।
Financial Assistance to Destitute Children Scheme key highlights
इस योजना के key highlights निम्नलिखित है :
योजना का नाम | गंतव्य बच्चों की योजना /Financial Assistance to Destitute Children Scheme |
वर्ष , राज्य | 2024 , हरियाणा |
कब शुरू की गई | 2017 में |
किसके द्वारा शुरू की गई | हरियाणा राज्य की सरकार द्वारा |
उद्देश्य | गंतव्य बच्चों को पेंशन प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के पात्र गंतव्य बच्चे |
लाभ | 21 वर्ष या इससे अधिक आयु के बच्चे जिनके माता पिता किसी बीमारी से पीड़ित है या मर चुके है या कारावास में है, और वो बच्चे देखभाल से वंचित रहे है उन्हें इस योजना से पेंशन मिलेगी | |
पेंशन कितनी मिलेगी | 900 रूपए मिलेगी |
हेल्पलाइन नंबर | 1800-180-2022 |
आधिकारिक वेबसाइट | socialjusticehry.gov.in |
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गंतव्य बच्चों की योजना क्या है ?
इस योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य की सरकार द्वारा की गई इस योजना के तहत जिन बच्चों की आयु 21 वर्ष या 21 वर्ष से अधिक हो चुकी है और उन बच्चों के माता-पिता या अभिभावक उनकी देखभाल किसी कारणवश अच्छे तरीके से नहीं कर पाए ।जैसे की वह लंबे समय तक कारावास में थे, बीमार थे,मृत्यु हो गई आदि । तो उन बच्चों को सरकार द्वारा पेंशन प्रदान की जाएगी ।
ताकि वह अपनी आगे की पढ़ाई जारी कर सके और अपनी आम जरूरत को पूरा कर सके । इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में 900 रुपए पेंशन मिल रही है |
यह पेंशन लाभार्थी के सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगी । इस आर्थिक सहायता की मदद से बच्चे आत्मनिर्भर बनेंगे । आपको बता दिया जाए कि इस योजना से एक परिवार में केवल दो ही बच्चों को लाभ मिल सकता है ।
अगर आपको भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना है यानी कि इस योजना से पेंशन प्राप्त करनी है तो आपको इस योजना का आवेदन करना होगा, क्योंकि आवेदन के पश्चात ही आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन आवेदन करने के लिए पहले आपको इस योजना के पात्र होना होगा।
लेकिन आप चिंता नहीं करें क्योंकि इस योजना की पात्रता और आवेदन कैसे करना है यह जानकारी भी इस लेख में नीचे उपलब्ध कराई गई है ।
Financial Assistance to Destitute Children Scheme का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गंतव्य बच्चों की आर्थिक सहायता करना है क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि वह बच्चे जिनकी आयु 21 वर्ष या 21 से अधिक हो चुकी है और जिनके माता-पिता या अभिभावक उनकी देखभाल अच्छे तरीके से नहीं कर पाएं।
वह अपनी सुविधाओं से वंचित है उन्हें इस योजना से पेंशन प्रदान की जाएगी ताकि सरकार द्वारा उनकी आर्थिक सहायता की जा सके जिससे वह अपनी आम जरूरत को पूरा कर सके । और सशक्त और आत्मनिर्भर बनेंगे ।
इस निराश्रित बच्चो को कितनी पेंशन मिलेगी ?
इस योजना से वर्तमान में निराश्रित बच्चों को पूरे 900 रुपए की पेंशन मिल रही है । आपको बता दिया जाए कि जब इस योजना को शुरू किया गया था यानी की 2017 में इस योजना से ₹900 की पेंशन मिलती थी और अब तक इस योजना से 900 रूपए की ही पेंशन मिल रही है | लेकिन इस पेंशन में सरकार द्वारा बदलाव किया जा सकता है |
गंतव्य बच्चों की योजना के लाभ और विशेषताएं
इस योजना के लाभ और विशेषताएं निम्नलिखित है :
- इस योजना की घोषणा और शुरुआत हरियाणा राज्य की सरकार द्वारा की गई है।
- इस योजना से गंतव्य बच्चों को लाभ मिलेगा ।
- गंतव्य बच्चे यानी कि जिनकी आयु 21 वर्ष या 21 से अधिक हो गई है और उनके माता-पिता या अभिभावक कुछ कारणवश हेतु उनकी अच्छी तरीके से देखभाल नहीं कर पाए जिससे कि वह वंचित है उन्हें इस योजना से पेंशन मिलेगी ।
- इस योजना से पेंशन के रूप में पूरे 900 रुपए मिलेंगे ।
- इस योजना का लाभ केवल उन्हें लोगों को मिलेगा जो इस योजना के पात्र होंगे
- इस योजना का लाभ केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो हरियाणा राज्य के मूल निवासी हैं ।
- इस योजना से मिलने वाली पेंशन लाभार्थी बच्चों के सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगी।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का बैंक खाता होना चाहिए ।
- इस योजना से मिलने वाले लाभ की प्राप्ति से आवेदक अपने आम जरूरत को पूरा कर सकेगा ।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने से लाभार्थी सशक्त और आत्मनिर्भर बनेगा ।
- इस योजना का लाभ एक परिवार में केवल दो ही बच्चों को मिलेगा ।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने से लाभार्थी आगे की पढ़ाई जारी कर सकेगा ।
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गंतव्य बच्चों की योजना की पात्रता
अगर आप इस योजना के अंतर्गत पेंशन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको इस योजना के पात्र होना आवश्यक है ।
इस योजना की पात्रता कुछ इस प्रकार है :
- आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए ।
- आवेदक की आयु 21 वर्ष या 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए ।
- वह आवेदक इस योजना के पात्र हैं जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई हो या फिर वह लंबे समय से बीमार हो या फिर वह लंबे समय से करवा में हो ।
- आवेदक के माता-पिता की वार्षिक आय 2 लाख तक या इससे कम होनी चाहिए ।
- इस योजना के पात्र एक परिवार से केवल दो ही बच्चे हैं ।
गंतव्य बच्चों की योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज
अगर आप इस योजना के पात्र है तो भी आपके पास नीचे दिए गए दस्तावेज होने आवश्यक है क्योंकि इन्हीं दस्तावेज की सहायता से आप इस योजना का आसानी से आवेदन पूर्ण कर सकेंगे ।
इस योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज निम्नलिखित है :
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- किस कारणवश बच्चे देखभाल से वंचित रहे माता-पिता या अभिभावक से उसका प्रमाण पत्र जैसे कि कारावास का या बीमारी का या फिर मृत्यु का आदि ।
- बैंक विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
गंतव्य बच्चों की योजना की आवेदन प्रक्रिया
अगर आप इस योजना के पात्र हैं और आपके पास इस योजना के दस्तावेज भी है तो आप इस योजना का आसानी से आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने के लिए आपको नीचे दी गई प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा ।
इस योजना की आवेदन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है :
- सबसे पहले आप अपने नजदीकी ई सेवा या अटल सेवा केंद्र में जाए ।
- वहां पर जाते वक्त अपने दस्तावेज अपने साथ लेकर जाए ।
- वहां पर जाने के बाद अधिकारियों से इस गंतव्य बच्चों की योजना का आवेदन करवाए ।
- आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी अधिकारी द्वारा भरवाए ।
- उसके बाद दस्तावेज अपलोड करवाएं।
- अंत में अधिकारी द्वारा आपका आवेदन पत्र सबमिट कर दिया जाएगा ।
- इसके पश्चात आप के आवेदन पत्र की जांच की जाएगी।
- अगर आपका आवेदन पत्र सत्यापित साबित होता है तो आपको इस योजना का लाभ जल्द ही मिलेगा।
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FADC की महतवपूर्ण तिथियां
इस योजना के महत्वपूर्ण तिथि निम्नलिखित है :
आवेदन | तिथि |
---|---|
कब शुरू हुए | 1 नवंबर 2017 में |
अंतिम तिथि | हर वर्ष की 31 मार्च |
गंतव्य बच्चों की योजना का हेल्पलाइन नंबर
अगर आप इस योजना से संबंधित कोई भी अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस योजना के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं ।
इस योजना का हेल्पलाइन नंबर : 1800-180-2022
इस योजना से संबंधित सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न
गंतव्य बच्चों की योजना क्या है ?
इस योजना के तहत सरकार द्वारा निराश्रित बच्चे जिनकी आयु 21 या 21 वर्ष से अधिक हो चुकी है और जिनके माता-पिता यह अभिभावक किसी कारणवश उनकी देखभाल अच्छे तरीके से नहीं कर पाए हैं । उन्हें पेंशन प्रदान की जाएगी ।
गंतव्य बच्चों की योजना का उद्देश्य क्या है ?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गंतव्य बच्चों की वित्तीय सहायता करना है m
गंतव्य बच्चों की योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है ?
इस योजना का हेल्पलाइन नंबर यह 1800-180-2022 है |
गंतव्य बच्चों की योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
इस योजना की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस socialjusticehry.gov.in वेबसाइट पर जा सकते हैं ।
गंतव्य बच्चों की योजना के आवेदन की अंतिम तिथि क्या है ?
इस योजना के आवेदन की अंतिम तिथि हर वर्ष की 31 मार्च है |
गंतव्य बच्चों की योजना का आवेदन कैसे करे ?
इस योजना का आवेदन करने के लिए आपको अटल सेवा केंद्र में जाना होगा ।
गंतव्य बच्चों की योजना से कितनी पेंशन मिलेगी ?
इस योजना से वर्तमान में 900 रुपए की पेंशन मिल रही है ।
गंतव्य बच्चों की योजना किस राज्य की योजना है ?
यह योजना हरियाणा राज्य की योजना है ।
गंतव्य बच्चों की योजना को कब शुरू किया गया था ?
इस योजना को 1 नवंबर 2017 में शुरू किया गया था ।
गंतव्य बच्चों की योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया था ?
इस योजना को हरियाणा राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है ।
गंतव्य बच्चों की योजना का लाभ क्या है ?
इस योजना से पेंशन मिलेगी।
FADC का full form क्या है ?
Financial Assistance to Destitute Children Scheme
आशा है आपको ऊपर दी गई सभी जानकारी समझ में आ गई होगी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं । Niyo site आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करेगी ।
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